फैजल ने 21 बार दी तिरंगे को सलामी, हर बार बोला- भारत माता की जय; HC का था आदेश

फैजल ने 21 बार दी तिरंगे को सलामी, हर बार बोला- भारत माता की जय; HC का था आदेश

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देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मध्य प्रदेश के युवक फैजल ने मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर तिरंगे को 21 बार सलामी दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैजल ने भोपाल के थाने में 21 बार ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। उसने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद’ का नारा लगाने पर पश्चाताप भी जाहिर किया। उसने कहा कि रील बनाते हुए उसने गलती से वह नारा लगा दिया था।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने फैजल को जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि उसे महीने में दो बार भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे को सलामी देनी होगी। मामले का निपटारा होने तक उसे महीने के हर पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देने के साथ ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाना है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैजल ने इसकी शुरुआत कर दी है।

जस्टिस डीके पालीवाल ने 15 अक्टूबर को आदेश में कहा कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिससे उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जहां वह पैदा हुआ और रह रहा है। अदालत ने कहा, ‘वह खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है।’

आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान को मई में भोपाल के मिसरोद थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि फैजान ने पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारा लगाया था। अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट में दलील दी कि उसकी करतूत विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के समान है और सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल को झूठे आरोप में फंसाया गया है। राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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