प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य पर अदालत ने तलब की रिपोर्ट, एनआईए को 8 अप्रैल तक मोहलत

प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य पर अदालत ने तलब की रिपोर्ट, एनआईए को 8 अप्रैल तक मोहलत

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एनआईए मामलों की एक विशेष अदालत ने बुधवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की स्वास्थ्य रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने जांच एजेंसी एनआईए से प्रज्ञा सिंह के स्वास्थ्य पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई में प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गैरहाजिरी से कार्यवाही बाधित हो रही है। अदालत ने इस मामले में एनआईए को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए डेड लाइन भी दी है। 

बता दें कि मामले की मुख्य आरोपी भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए पेशी से एक बार फिर छूट मांगी थी। इस पर अदालत ने उक्त आदेश पारित किया। एनआईए मामलों के विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने एनआईए से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने के निर्देश दिए। साथ ही आठ अप्रैल तक प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य पर रिपोर्ट पेश करने को कहा… अदालत ने कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर भोपाल सांसद के खिलाफ 11 मार्च को जमानती वारंट जारी किया था।

यह खबर अपडेट हो रही है। 

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