महाविद्यालयों के अतिथि शिक्षकों को 50000 रुपये मानदेय का आदेश जारी

महाविद्यालयों के अतिथि शिक्षकों को 50000 रुपये मानदेय का आदेश जारी

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MP Guest Teacher Salary: उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश ने महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय 1500 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिदिन करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षिक परिवार के सभी सदस्यों की चिंता की और उनके कल्याण के लिए यथासंभव प्रयास किए।

5 अक्टूबर 2023 की डेट जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन, मंत्रि-परिषद आदेश क्रमांक-9, से 16 सितंबर 2023 के निर्णय के अनुक्रम में वित्त विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को वर्तमान देय वेतनमान 1500 रुपए प्रतिदिन में बढ़ोतरी करते हुए 1 अक्टूबर 2023 से प्रतिदिन 2000 रुपए करते हुए अधिकतम मानदेय 50000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने संबंधित आदेश की कॉपी सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेज दी है। उम्मीद है कि अगले महीने से महाविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को संशोधित वेतनमान मिलने लगेगा।

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