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राशनकार्ड की ई-केवाईसी की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई। पहले 30 सितंबर तक केवाईसी की तारीख निर्धारित थी। इसके लिए अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र जारी किया है। गरीब परिवारों के सामने खाद्यान्न का संकट न हो, इसके लिए पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशनकार्ड के माध्यम से अनाज हर महीने उपलब्ध कराया जाता है।
लंबे समय से इसकी सूची अपडेट नहीं हुई थी। इससे मृतकों के नाम से भी राशन खारिज हो रहा था। कोटे की दुकान पर परिवार के किसी एक सदस्य के अंगूठा लगाने से सभी सदस्यों का राशन मिल जाता है। मृतक व पलायन कर गए लोगों तथा ऐसे परिवार जो राशनकार्ड होने के बाद भी राशन लेने नहीं जाते हैं, उनका नाम सूची से हटाकर नए पात्र परिवारों को जोड़ना है।
इसके लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से जारी पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के राशनकार्ड की ई-केवाईसी (नो-योर कस्टमर) की तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी गई है।
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