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सितंबर महीना बस खत्म ही होने वाला है और फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय बदलाव होते हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर 2024 से भी कई नियम बदल रहे हैं। इनमें रसोई गैस की कीमतों से लेकर, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स, शेयर बाजार, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नियम समेत के नियमों में बदलाव शामिल हैं। इनमें से कुछ बदलावों का आपकी जेब पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं डिटेल में…
1. LPG की कीमतों में बदलाव- हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती करती हैं। 1 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट किए जा सकते हैं। बता दें कि पिछले कुछ समय से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
2. सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव- 1 अक्टूबर 2024 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के तहत, अब जिन अकाउंट को कानूनी पैंरेंट्स या नेचुरल माता-पिता द्वारा नहीं खोले गए थे, अब उन्हें योजना के मूल दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए गार्जियनशिप के अनिवार्य ट्रांसफर से गुजरना होगा।
3. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव- HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए भी एक अक्टूबर से नियम बदल रहा है। बता दें कि 1 अक्टूबर से HDFC बैंक और उसके क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंक ने अपने और Infinia Metal कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड को लिमिटेड कर दिया है। एचडीएफसी स्मार्टबाय के जरिए एपल प्रोडक्ट्स और तनिष्क वाउचर के रिडेम्प्शन पर असर पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक ने तनिष्क वाउचर के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्प्शन पर प्रति कैलेंडर तिमाही 50,000 पॉइंट्स की सीमा लगा दी है। वहीं, स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर हर कैलेंडर तिमाही में ऐपल प्रोडक्ट्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्प्शन को सिंगल प्रोडक्ट तक सीमित कर दिया है।
4. बोनस शेयर के नियम में बदलाव- बाजार नियामक सेबी ने बोनस शेयर खाते में आने और उसके कारोबार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हाल ही में नया दिशानिर्देश जारी किया। इसके तहत निवेशक रिकॉर्ड तिथि के बाद दो दिन में ही बोनस शेयर में कारोबार कर सकते है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी। बोनस शेयरों में कारोबार अब रिकॉर्ड तिथि के बाद दो कार्यदिवस (टी+2) में ही हो सकेगा। इससे बाजार की दक्षता बढ़ेगी और देरी कम होगी।
5. NSE और BSE के ट्रांजेक्शन फीस में बदलाव- बीएसई और एनएसई ने अपने ट्रांजेक्शन फीस को 1 अक्टूबर से रिवाइज करने का ऐलान किया है। यह बदलाव कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड के लिए लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस में किया गया है। 1 अक्टूबर से NSE पर कैश सेगमेंट में दोनों तरफ ट्रेड वैल्यू पर 2.97 रुपये प्रति लाख का चार्ज लगाया जाएगा। इक्विटी फ्यूचर्स में, दर ₹1.73 प्रति लाख होगी, जबकि इक्विटी ऑप्शंस में ₹35.03 प्रति लाख प्रीमियम मूल्य का शुल्क लगेगा।
6. हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव- इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) के इसी साल पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए नए हेल्थ इंश्योरेंस नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गए थे। इससे पहले इंश्योरेंस कंपनियों को 30 सितंबर तक नए नियमों को लागू करने का समय दिया गया था। यानी अब नए नियम के तहत कैशलेस क्लेम के लिए रिक्वंस्ट मिलने पर बीमा कंपनियों को एक घंटे के भीतर इसे मंजूरी देनी होगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फाइनल अथॉराइजेशन को भी तीन घंटे के भीतर अप्रूवल देनी होगी।
7. बायबैक टैक्स नियम – शून्य सोर्स पर कर कटौती (टीडीएस) दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) द्वारा यूनिट की बायबैक पर 20 प्रतिशत टीडीएस दर को वापस लेने का प्रस्ताव दिया था। यह संशोधन भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
8. बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी दर – केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन तक करने का ऐलान किया है। संशोधन के बाद निर्माण, साफ-सफाई, समान उतारने और चढ़ाने जैसे अकुशल काम में लगे श्रमिकों के लिए क्षेत्र ‘ए’ में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रति दिन (20,358 रुपये प्रति माह) होगी। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रति दिन (22,568 रुपये प्रति माह) और कुशल, लिपिक तथा बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड के लिए 954 रुपये प्रति दिन (24,804 रुपये प्रति माह) होगी। अत्यधिक कुशल और हथियारों के साथ चौकीदारी या गार्ड का काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन दर 1,035 रुपये प्रति दिन (26,910 रुपये प्रति माह) होगी। नई वेतन दरें एक अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। अंतिम संशोधन अप्रैल, 2024 में किया गया था।
9. ATF और CNG-PNG में बदलाव- आपको बता दें कि महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) और CNG-PNG की कीमतों में भी बदलाव करती हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर को नए संशोधित दाम जारी हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले सितंबर में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी।
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