RBI ने 4 एनबीएफसी को लोन बांटने से रोका, क्यों लिया बड़ा एक्शन, समझें

RBI ने 4 एनबीएफसी को लोन बांटने से रोका, क्यों लिया बड़ा एक्शन, समझें


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सचिन बंसल की नवी फिनसर्व और तीन अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने 21 अक्टूबर की कारोबार समाप्ति से कर्ज मंजूर करने और वितरित करने से रोकने का आदेश दिया। केंद्रीय बैंक ने अत्यधिक मूल्य निर्धारण सहित पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण यह कदम उठाया है।

किन एनबीएफसी पर कार्रवाई

RBI ने कहा कि केंद्रीय बैंक के विस्तृत पर्यवेक्षी आदेशों के जरिये 4 एनबीएफसी पर कार्रवाई की गई। इसके तहत बेंगलुरु स्थित नवी फिनसर्व लिमिटेड, नई दिल्ली स्थित डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता स्थित आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, चेन्नई स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को ये निर्देश जारी किए गए।

क्या है वजह

एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड संस्थानों (एमएफआई) के खिलाफ कार्रवाई पर RBI ने कहा कि यह इन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति में उनकी भारित औसत ऋण दर (डब्ल्यएएलआर) और उनके कोष की लागत पर लगाए गए ब्याज की वजह से की गई है। इन कंपनियों का मूल्य निर्धारण नियमनों के अनुरूप नहीं पाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह भी पाया गया है कि ये इकाइयां आरबीआई द्वारा जारी उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं कर रही हैं।

एसजी फिनसर्व पर जुर्माना

हाल ही में रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने एसजी फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि एसजी फिनसर्व को पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था।

रिजर्व बैंक ने अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन अन्य सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश।